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Chhattisgarh:साय कैबिनेट ने ट्रांसफर पॉलिसी को दी मंज़ूरी

साय कैबिनेट ने 2025 के लिए स्टेट ट्रांसफर पॉलिसी को मंज़ूरी दे दी है।जन आवास नियम प्रभावी। होम स्टे पॉलिसी को भी मिली मंज़ूरी।पढ़िॉे क्या है ट्रांसफर पॉलिसी।

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By: याज्ञवल्क्य
2 days ago
Chhattisgarh:साय कैबिनेट ने ट्रांसफर पॉलिसी को दी मंज़ूरी

Raipur,4 June 2025। छत्तीसगढ़ की साय सरकार ने कैबिनेट की बैठक में प्रदेश की ट्रांसफ़र पॉलिसी को मंज़ूरी दे दी है। कैबिनेट ने कवर्धा ज़िले के दो गाँव और बलौदाबाजार-भाटापारा ज़िले के एक गाँव का नाम परिवर्तन किया है। साय कैबिनेट ने दो महत्वपूर्ण पुरस्कारों को भी शुरू करने का फ़ैसला लिया है। कैबिनेट ने होम स्टे पॉलिसी को भी मंज़ूरी दी है जो कि 2025 से 2030 तक प्रभावी रहेगी।

ये है ट्रांसफ़र पॉलिसी

साय कैबिनेट ने जो ट्रांसफ़र पॉलिसी को मंज़ूरी दी है,उसके अनुसार ज़िला स्तर पर 14 जून से 25 जून तक प्रभारी मंत्री द्वारा और राज्य स्तर पर विभागीय मंत्री की मंज़ूरी से ट्रांसफ़र होंगे।ट्रांसफ़र के लिए आवेदन 6 जून से 13 जून के बीच स्वीकार किए जाएँगे।

ट्रांसफ़र पॉलिसी के महत्वपूर्ण बिंदु

जो स्थानांतरण नीति प्रभावी की गई है, उसमें यह बताया गया है कि,जिन्हें ट्रांसफ़र चाहिए वे कम से कम दो वर्ष सेवा दे चुके हों।यदि आवेदक को गंभीर बीमारी है,मानसिक/शारीरिक अक्षमता है और रिटायरमेंट में एक साल बचा है तो ऐसे मामलों में राज्य सरकार विशेष सुविधा देगी।शैड्यूल इलाक़ों जैसे बस्तर सरगुजा से ट्रांसफ़र के लिए जरुरी है कि, एवजीदार मौजूद हो।तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों के मामले में उनके संवर्ग की कुल संख्या का दस फ़ीसदी और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के संवर्ग की कुल संख्या का पंद्रह फ़ीसदी ट्रांसफ़र किया जा सकेगा। ज़िला स्तरीयअटैचमेंट 5 जून 2025 से समाप्त माना जाएगा, और जिस कर्मचारी की जहां आवश्यकता होगी उसे वहाँ ट्रांसफ़र किया जाएगा।

राज्य स्तर के सभी ट्रांसफ़र ऑर्डर ई ऑफिस से होंगे जारी

पति पत्नी की एक स्थान पर पदस्थापना तथा ग्रामीण शहरी संतुलन और पारदर्शिता के लिए राज्य स्तर के सभी स्थानांतरण आदेश ई ऑफिस के ज़रिये जारी होंगे। जिला स्तर से भी निर्धारित तिथि तक जो ट्रांसफ़र ऑर्डर जारी होंगे, उसी तारीख को ऑर्डर की कॉपी जीएडी को मेल कर बताना अनिवार्य होगा।

25 जून के बाद ट्रांसफ़र नहीं

कैबिनेट ने फ़ैसला लिया है कि, 25 जून के बाद ट्रांसफ़र पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा।ट्रांसफ़र के विरुद्ध 15 दिनों में राज्य स्तरीय समिति को आवेदन दिया जा सकेगा।

गाँव के बदले गए नाम

साय कैबिनेट ने दामाखेड़ा का नाम अब कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा, गदहाभाटा का नाम सोनपुर और चंडालपुर का नाम बदल कर चंदनपुर कर दिया है।

नया रायपुर में बनेगा कलाग्राम और तीरंदाज़ी अकादमी

नया रायपुर में साय कैबिनेट कलाग्राम का निर्माण करेगी।यह कलाग्राम 10 एकड़ ज़मीन पर होगा। साय सरकार इसे संस्कृति विभाग को निःशुल्क प्रदान कर रही है। साय कैबिनेट का मानना है कि कलाग्राम के ज़रिए राज्य की कला और संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा।इसके साथ साथ नया रायपुर में नेशनल लेवल की तीरंदाज़ी अकादमी की स्थापना होगी। इसके लिए खेल विभाग को 13.47 एकड़ भूमि निःशुल्क दी जाएगी।

जन आवास नियम अनुमोदित

साय सरकार ने छत्तीसगढ़ किफ़ायती जन आवास नियम को पास किया है। इस नियम के तहत निम्न और मध्यम वर्ग के लोगों को शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में उचित दर पर भूखंड उपलब्ध करा कर पानी बिजली सड़क सीवरेज जैसी बुनियादी सुविधाएं की बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।

छत्तीसगढ़ में होम स्टे नीति को मंज़ूरी

छत्तीसगढ़ की साय सरकार ने प्रदेश में होमस्टे नीति मंजूर की है। इस नीति में बस्तर और सरगुजा के दूर दराज इलाक़ों में टूरिज़्म को बढ़ावा दिया जाएगा।होम स्टे के ज़रिए पर्यटक गाँव की संस्कृति कला शिल्प और और प्रकृति से सीधा जुड़ाव महसूस करेगा और स्थानीय लोगों को सीधे रोज़गार मिलेगा।

 

 

 

 

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